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10 वाहनों तक के परिवहन ऑपरेटरों को सभी प्रकार के उपयोगी वाहन, हल्के वाणिज्यिक, मध्यम वाणिज्यिक, लक्जरी एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्तपोषण करना.
सावधि ऋण का 20%
मियादी ऋण.
प्रमुख: – बैंक वित्त से निर्मित आस्तियां (वाहन)
सम्पार्श्विक – सम्पत्ति का साम्यिक बंधक या विद्यमान वाहनों का दृष्टिबंधक या अन्य भौतिक प्रतिभूति, जिसका मूल्य ऋण के 25% से कम नहीं होना चाहिए.
स्वीकार्य साधनों पर आधारित तृतीय पक्ष गारंटी.
* यदि वित्तपोषण सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना का पात्र है, तो सम्पार्श्विक प्रतिभूति शून्य होगी.
ब्याज दर :-
एसआरटीओ के लिए में अशोक लिलैंड लि. के साथ टाई-अप व्यवस्था
10.02.2017 को अद्यतन (ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों पर निर्भर करती हैं)
6 माह की अधिस्थगन अवधि सहित 5 वर्ष.
उ. यह योजना किसी व्यक्ति या 6 से अनधिक व्यक्तियों के संगठन और ऐसे कॉर्पोरेट/फर्म जो 10 से अनधिक वाहनों के बड़े ऑपरेटर के एक प्रस्तावित वित्तपोषण सहित सभी बनावट के वाहन यथा, यूटिलिटी वाहन, हल्के व्यावसायिक, मध्यम व्यावसायिक, विलासिता-पूर्ण और भारी व्यावसायिक वाहनों की प्राप्ति के लिए वित्तपोषण हेतु उपलब्ध है.
उ. हाँ, किन्तु इस शर्त पर कि वाहन 2 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चहिए एवं इसकी शेष उपयोगिता की अवधि प्रस्तावित ऋण की चुकौती की अवधि से अधिक होनी चाहिए.
उ. 1 से 2 वाहनों के लिए वित्त की सीमा रु.15.00 लाख तक है एवं 10 से अनधिक वाहनों के स्वामित्व वाले बड़े ऑपरेटरों के लिए वित्त की सीमा प्रति ऑपरेटर रु. 350 लाख है.
उ. इस योजना के तहत मियादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी लिमिट दोनों के लिए आवश्यक मार्जिन 15% है.
उ. संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्य ऋण की राशि के 25% से कम नहीं होनी चाहिए. यह अनुबंध संपत्ति के सामयिक बंधक या मौजूदा वाहनों के आडमान या किसी अन्य मूर्त आस्ति की प्रतिभूति के माध्यम से किया जा सकता है.
उ. 6 माह की आस्थगन अवधि सहित अधिकतम 5 वर्ष में मियादी ऋण की चुकौती की जानी होगी.
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