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Image  यूनियन एजुकेशन – संबंधित सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा वाले छात्र- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी


1. छात्र योग्यता

  • योजना केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए लागू है.
  • ऐसे छात्र जो संबंधित सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं और जहां छात्र प्रारंभिक शुल्क का भुगतान करते हैं और बाद में प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं.
  • छात्र को एचएससी ( 10+2 या समकक्ष) पूरा किए होना चाहिए.

2. संस्थान योग्यता

  • छात्र ने ऐसे कॉलेज / विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए जहां सरकार से छात्र को प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त हों.
  • छात्र को कॉलेज/ विश्वविद्यालय से इस संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त करना है.

3.पात्र पाठ्यक्रम

  • योजना के तहत संबंधित भारत में सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा पाठ्यक्रम पात्र हैं

4.ऋण के लिए मान्य खर्चे

  • कॉलेज / विश्वविद्यालय को देय शिक्षण शुल्क

5.वित्त की मात्रा

  • अधिकतम रु.7.50 लाख तक

6.मार्जिन

  • ट्यूशन शुल्क का 10% देय करना होगा.
  • जब आनुपातिक आधार पर संवितरण किया जाता है तो मार्जिन को साल दर साल आधार पर लाया जा सकता है.

7.प्रतिभूति

  • ऋण के लिए माता-पिता सह-उधारकर्ता होंगे.
  • ऋण के लिए कोई समपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष की गारंटी आवश्यक नहीं है.
  • छात्र की भविष्य की आय का असाइनमेंट प्राप्त करना है.
  • छात्र और माता- पिता/ अभिवावक दोनों द्वारा संयुक्त- उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना चाहिए.
  • शिक्षा ऋण पर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम( सीजीएफएसईएल) योजना के तहत ऋण कवर होने चाहिए.

8.ब्याज दर

 8.1 हमारी नवीनतम ब्याज दरों को जानने के लिए कृपया यहाँ Please click here क्लिक करें. 

8.2 अध्ययन अवधि के दौरान और पुनर्भुगतान शुरू होने तक साधारण ब्याज लिया जाएगा.

8.3 ब्याज छात्र द्वारा वहन किया जाएगा. अध्ययन अवधि और पुनर्भुगतान शुरू होने तक अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की वसूली छात्र के लिए वैकल्पिक है . पुनर्भुगतान के लिए ईएमआई निर्धारित करते समय उधार ली गई मूल राशि में अर्जित ब्याज जोड़ा जाएगा.


9.पुनर्भुगतान

  • यदि शुल्क की प्रतिपूर्ति अधिस्थगन अवधि के अंदर प्राप्त हो जाती है तो ब्याज वसूल करने के तुरंत बाद ऋण को समाप्त कर दिया जाए.
  • यदि शुल्क की प्रतिपूर्ति अधिस्थगन अवधि में प्राप्त नहीं हुई है, तो ऋण को सामान्य शिक्षा ऋण के समान माना जाएगा भले ही वह ब्रिज ऋण हो. शिक्षा ऋण की आईबीए मॉडल योजना के अनुसार सभी नियम और शर्तें लागू होंगे.
  • संबंधित सरकारों से शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त न होने की स्थिति में, मूल राशि का भुगतान छात्र उधारकर्ता द्वारा किया जाना है.
  • पुनर्भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण के पूर्व भुगतान हेतु कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

10. अन्य नियम और शर्तें

  • छात्र एवं माता-पिता से हलफनामा/ घोषणापत्र यह पुष्टि करते हुए प्राप्त किया जाएगा कि अन्य बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया है.
  • छात्र और विश्वविद्यालय / कॉलेज से यह अधिकृत पत्र प्राप्त किया जाना है कि सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति शुल्क सीधे ऋण के परिसमापन के लिए जमा किया जाएगा.
  • शिक्षा ऋण मंजूरियों को क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम( सीजीएफएसईएल) योजना के तहत कवर किया गया है.
  • मौजूदा योजना के अनुसार शिक्षा ऋण (भारत में अध्ययन) पर अन्य सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाना है

**शर्ते लागू **

**अधिक जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें**


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