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यूनियन सहज कर बचत जमा योजना में आपको कर बचत सावधि योजना में मासिक किस्तों (स्थायी अनुदेश/एसआईपी), एकमुश्त या जब भी निवेश के लिए आधिक्य निधि हों, के माध्यम से निवेश का लचिलापन प्रदान करती है.
सहज कर बचत जमा योजना का उद्देश्य आपको कर बचत करने में योजनबद्ध तरीके से एक वित्तीय वर्ष की अवधि में छोटे राशि का निवेश कर लचीलापन प्रदान करना है और इस प्रकार की गई राशि 80सी के अंतर्गत छूट हेतु पात्र है. इस योजना के द्वारा आप वित्तीय वर्ष में रु.1,50,000/- तक कई बार निवेश कर सकते है.
संक्षेप में, सहज कर बचत सावधि जमा योजना संपूर्ण वित्तीय वर्ष में आपके निवेश पर लचीलेपन के साथ लगभग जोखिम मुक्त, गारंटीयुक्त रिटर्न उपलब्ध कराता है. अत: इंतजार किस बात का, अभी शुरू करें! आज ही हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें और सहज कर बचत सावधि जमा योजना में खाता खोलें.
विशेषताएँ :
पात्रता
इस उत्पाद में पैन कार्ड धारक सभी व्यक्ति एवं एचयूएफ़ निवेश कर सकते है.
एकल धारक जमा किसी व्यक्ति को या किसी हिन्दी अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में जारी किया जाएगा. संयुक्त धारक जमा रसीद दो वयस्कों या एक वयस्क को संयुक्त रूप से एवं अवयस्क और किसी एक को या उत्तरजीवी को देय होगा होगा, बशर्ते संयुक्त धारक प्रकार जमा में, अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत आय में कटौती केवल जमा के प्रथम धारक को देय होगा.
योजना का विवरण
यह योजना ग्राहक को कर बचत सावधि योजना में मासिक किस्तों (स्थायी अनुदेश/एसआईपी), एकमुश्त या जब भी निवेश के लिए आधिक्य निधि हों, के माध्यम से निवेश का लचिलापन प्रदान करती है.
खाता निरंतर जमा प्रारूप में होगा. जमाकर्ता न्यूनतम रु.1,000/- एवं रु.1,000/- के गुणक में कितनी भी बार निवेश कर सकते है.
खाते में किया गया कोई भी जमा स्वीप आउट किया जाएगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लॉक इन रहेगा.
प्रत्येक जमा की तारीख पर 5 वर्ष अवधि हेतु मौजूदा ब्याज दरें लागू होंगी.
आयकर की छूट का दावा करने के लिए शाखाओं को सिस्टम जनित वार्षिक विवरण जारी किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना में जमा की गई राशि के लिए जमाकर्ता धारा 80सी के अंतर्गत छूट का दावा कर सकता है.
न्यूनतम अवधि
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जमा की अवधि 5 वर्ष होगी.
अधिकतम अवधि
लागू नहीं
लॉक इन अवधि
5 वर्ष
न्यूनतम जमाराशि
रु.1,000/- एवं उसके बाद रु.1000 रुपये के गुणकों में
अधिकतम जमाराशि
रु.1,50,000/- वित्तीय वर्ष में
ब्याज दर
जमा खोलते समय पाँच वर्ष की मीयादी जमा के लिए मौजूदा ब्याज दर के अनुसार
ब्याज भुगतानआवृति
ब्याज का भुगतान परिपक्वता के समय मूलधन के साथ किया जाएगा.
टीडीएस
दिशानिर्देशों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी.
ऋण सुविधा
इस योजना में ऋणों सुविधा की अनुमति नहीं है और जमा को किसी अन्य सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में नहीं लिया जा सकता है.
नामांकन सुविधा
दिशानिर्देशों के अनुरूप उपलब्ध
स्वचालित नवीनीकरण
अनुमति नहीं है.
परिपक्वता पूर्व बंदी
केवल प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु की दशा में अनुमति है.
रसीद / पासबुक
ग्राहक को रसीद के बजाय पासबुक जारी की जाएगी.
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