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Image  केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरों का अंतरण

सेबी के विनियमन 40 (लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संशोधन की अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 और 3 दिसंबर, 2018 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में संशोधन किया गया है कि प्रतिभूतियों का अंतरण केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप से 1 अप्रैल, 2019 से किया जाएगा.

भविष्य में शेयरों के निर्बाध अंतरण की सुविधा के लिए और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी में अपने शेयर होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड करें.

इस आधार पर कि क्या शेयरधारक के पास पहले से ही डीमैट खाता है या अभी खोलने की इच्छा है, शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए चरण निम्नानुसार हैं :-

शेयरधारक(ओं) जिसके पास डीमैट खाता नहीं हैं

  • एनएसडीएल और/ या सीडीएसएल के साथ पंजीकृत एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ डीमैट खाता खोलने के लिए शेयरधारक (यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ डीमैट खाता खोलना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं –http://www.unionbankofindia.co.in/english/personal-insurance-dematoverview.aspx आप हमारे बैंक में डीमैट खाता खोलने के लिए हमारे बैंक के निकटतम शाखा या ई-मेल demat[At the rate]unionbankofindia[Dot]com से संपर्क कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक अपनी पसंद के किसी भी वैध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(डीपी) के साथ अपना डीमैट खाता खोलने के लिए स्वतंत्र हैं.
  • इसके बाद, शेयरधारक(ओं) को अपने संबंधित डीपी के लिए डिमटेरियलाइज़ेशन रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) के साथ भौतिक शेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • डीपी एनएसडीएल / सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध बैंक के रजिस्ट्रार & ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) को सूचित करेगा.
  • डीपी, बैंक के रजिस्ट्रार & ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को शेयरधारक(ओं) द्वारा प्रस्तुत शेयर प्रमाण पत्र और डीआरएफ भी जमा करेगा.
  • अनुरोध के सत्यापन के बाद बैंक के रजिस्ट्रार & ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) सदस्यों के रजिस्टर को अपडेट करेंगे और डिपॉजिटरी की पुष्टि करेंगे.
  • डिपॉजिटरी डीपी खाते को क्रेडिट करेगी.
  • डीपी संबंधित डीमैट खाते को क्रेडिट करेगा.
शेयरधारक(ओं) जिसके पास डीमैट खाता हैं
  • शेयरधारक (ओं) को अपने संबंधित डीपी के लिए डिमटेरियलाइज़ेशन रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) के साथ भौतिक शेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.
  • डीपी एनएसडीएल/ सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध बैंक के रजिस्ट्रार & ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को सूचित करेगा.
  • डीपी, बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को शेयरधारक (एस) द्वारा प्रस्तुत शेयर प्रमाण पत्र और डीआरएफ भी जमा करेगा।
  • अनुरोध के सत्यापन के बाद बैंक के रजिस्ट्रार & ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) सदस्यों के रजिस्टर को अपडेट करेंगे और डिपॉजिटरी की पुष्टि करेंगे.
  • डिपॉजिटरी डीपी के खाते को क्रेडिट करेगा.
  • डीपी संबंधित डीमैट खाते को क्रेडिट करेगा.

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