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Image राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस)

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नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित भारत के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा यह योजना शुरू की गई है।

एनपीएस एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है और इसे पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित / विनियमित किया जाता है। यह सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) - एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भागीदारी से संचालित होता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच निवासी या अनिवासी भारतीय; वेतनभोगी या स्व-नियोजित इस योजना से जुड़ सकते हैं। 60-70 आयु वर्ग के लोग भी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। खाता व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट द्वारा खोला जा सकता है।

प्रत्येक व्यक्तिगत अभिदाता को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होगी। एनपीएस खाते के तहत, दो उप-खाते - टियर I और II प्रदान किए जाते हैं।

एनपीएस खाते के तहत, दो उप-खाते - टियर I और II प्रदान किए जाते हैं।

टियर I खाता अनिवार्य है और सब्सक्राइबर के पास टियर II खाता खोलने और संचालन का विकल्प है। टियर II खाता केवल तभी खोला जा सकता है जब टियर I खाता मौजूद हो।

अधिकृत शाखाओं के माध्यम से खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन खोला जा सकता है।

एनएसडीएल द्वारा मेरा एनपीएस

फिनटेक द्वारा आनलाइन नया लिंकआवेदन करें। 

यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन(USP’s):

फ्लैक्सिबल

य कर्मचारियों के पास परिसंपत्ति वर्गों (इक्विटी, कॉर्पोरेट ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों और वैकल्पिक निवेश कोष) में से चुनने का विकल्प है और उन्हें पंजीकृत पेंशन फंड में से एक को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

ऑनलाइन एक्सेस- 24x7x365: एक अत्यधिक कुशल तकनीकी स्तर पर एनपीएस ग्राहकों को खातों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है।

विनियमित: निधियों का प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और सक्रिय रूप से निगरानी किए जाने वाले पेशेवर पेंशन फंडों द्वारा किया जाता है, जो संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित नियामक है।

पोर्टेबल : एनपीएस खाता (पीआरएएन) देश में कहीं से भी संचालित किया जा सकता है, भले ही कोई नौकरी का स्थान या नौकरी खुद बदल दे।

कर प्रोत्साहन: कर्मचारी और नियोक्ता योगदान दोनों पर कर लाभ उपलब्ध हैं।

इन उप-खातों की मुख्य विशेषताएं नीचे उल्लिखित हैं:

टियर -1 खाता: एक सेवानिवृत्ति और पेंशन खाता जिसे एनपीएस के तहत निर्धारित निकास शर्तों को पूरा करने पर ही निकाला जा सकता है। आवेदक सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत को इस खाते में योगदान देगा। यह सेवानिवृत्ति खाता है और आवेदक लागू आयकर नियमों के अधीन किए गए योगदान के खिलाफ कर लाभ का दावा कर सकता है। एनपीएस खाता खोलते समय प्रारंभिक राशि 500 रुपये है जिसमें न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 रुपये है। अधिकतम अंशदान की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

टियर-2 खाता: यह एक स्वैच्छिक निवेश सुविधा है। आवेदक जब चाहें इस खाते से अपनी बचत निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। यह एक सेवानिवृत्ति खाता नहीं है और आवेदक इस खाते में योगदान के खिलाफ किसी भी कर लाभ का दावा नहीं कर सकता है। प्रति अंशदान न्यूनतम राशि 250 रुपये है और अधिकतम योगदान के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

फंड 4 अलग-अलग वर्गों में निवेश किया जाएगा:

इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट ऋण और वैकल्पिक निवेश कोष (ए)। निवेशक के पास फंड के प्रबंधन के लिए 2 निवेश विकल्प हैं: ऑटो और एक्टिव।

ऐक्टिव विकल्प: - इस विकल्प के तहत, ग्राहक परिसंपत्ति वर्ग में निवेश आवंटित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते ई / सी / जी / ए सब्सक्राइबर ई, सी, जी और ए के बीच आवंटन पैटर्न तय करता है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

 एसेट क्लास कैप

इक्विटी (ई) 75% (50 वर्ष की आयु तक)

कॉर्पोरेट बॉन्ड (सी) 100%

सरकारी प्रतिभूतियां (जी) 100%

वैकल्पिक निवेश कोष (ए) 5%

सक्रिय विकल्प – यह एनपीएस के तहत डिफ़ॉल्ट विकल्प है और जिसमें फंड के निवेश का प्रबंधन ग्राहक की आयु प्रोफ़ाइल के आधार पर स्वचालित रूप से किया जाता है।

आयु (वर्षों में) परिसंपत्ति वर्ग (ई) परिसंपत्ति वर्ग (सी) परिसंपत्ति वर्ग (जी)

35 तक 50% 30% 20%

36 48% 29% 23%

37 46% 28% 26%

55 और उससे ऊपर 10% 10% 80%

ऑटो लाइफ साइकिल फंड एलसी 50 / एलसी 25 / एलसी 75 के प्रकार:

एलसी 75- यह जीवन चक्र फंड है जहां कैप टू इक्विटी निवेश कुल परिसंपत्ति का 75% है

एलसी 25- यह जीवन चक्र फंड है जहां कैप टू इक्विटी निवेश कुल परिसंपत्ति (कंजर्वेटिव) का 25% है

एलसी 50- यह जीवन चक्र फंड है जहां कैप टू इक्विटी निवेश कुल परिसंपत्ति (सामान्य / मध्यम) का 50% है

प्रीमेच्योरक्लोज़र

 सब्सक्राइबर को संचित पेंशन संपत्ति का 80% अनिवार्य रूप से वार्षिक करना होगा और शेष 20% को एकमुश्त के रूप में निकाला जा सकता है।

यदि कॉर्पस < 2.50 लाख रुपये है, तो पूर्ण निकासी की अनुमति है।

अभिदाता की मृत्यु के मामले में - मानदंडों के अनुसार नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को संपूर्ण संचित पेंशन निधि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत कोई पारिवारिक पेंशन नहीं है।

परीपक्वता पर 

 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, कॉर्पस का 60% तक निकाला जा सकता है। सब्सक्राइबर को वार्षिकी के रूप में रखी जाने वाली संचित बचत (पेंशन वेल्थ) का न्यूनतम 40% निवेश करना आवश्यक है। मैच्योरिटी के समय अमाउंट का पूरा 60 पर्सेंट टैक्स फ्री होता है।

सब्सक्राइबर अधिक पेंशन चाहता है तो वह उच्च वार्षिकी प्रतिशत आवंटित कर सकता है)। यदि सब्सक्राइबर 3 साल पूरा करने से पहले अपने एनपीएस खाते से विड्रॉ करता है तो वार्षिकी विकल्प के लिए 20% एकमुश्त और 80% आवंटित किया जाना है।

पात्र एकमुश्त राशि की निकासी को 75 वर्ष की आयु तक स्थगित कर सकते हैं और 10 वार्षिक किस्तों में इसे वापस ले सकते हैं।

60 साल बाद सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के लिए: निकासी के समय, यदि सब्सक्राइबर एनपीएस खाता रखने के 3 साल पूरे होने के बाद विड्रऑकरता है , तो 60-40 विकल्प उपलब्ध है (40% वार्षिकी न्यूनतम शर्त

 है, अगर सब्सक्राइबर अधिक पेंशन चाहता है तो वह उच्च वार्षिकी प्रतिशत आवंटित कर सकता है)। यदि सब्सक्राइबर 3 साल पूरा करने से पहले अपने एनपीएसखाता विड्रॉ करता है तो वार्षिकी विकल्प के लिए 20% एकमुश्त और 80% आवंटित किया जाना है।

पात्र एकमुश्त राशि की निकासी को 75 वर्ष की आयु तक स्थगित कर सकते हैं और 10 वार्षिक किस्तों में इसे वापस ले सकते हैं।

 निकासी के समय खरीद को अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए भी टाला जा सकता है।

यूओएस के तहत सब्सक्राइबर के लिए, यदि निकास विकल्प या स्थगन विकल्प या निरंतरता का उपयोग नहीं किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से सब्सक्राइबर को निरंतरता मोड में सम्मिलित किया जाता है । यह केवल यूओएस सेक्टर सब्सक्राइबर के लिए लागू है। कॉरपोरेट सेक्टर सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्राइबर को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 दिन पहले संबंधित अनुरोध (निरंतरता / स्थगन / निकास) देना होगा। सब्सक्राइबर की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद, यदि वह लिखित आवेदन जारी रखना या स्थगित करना चाहता है, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए एनपीएस ट्रस्ट को भेजना होगा।

आंशिक निकासी:

सब्सक्राइबर कम से कम 3 वर्षों के लिए एनपीएस में होना चाहिए।

राशि उस अवधि के दौरान अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उद्देश्य जिसके लिए आंशिक निकासी की अनुमति है: 

बच्चों की उच्च शिक्षा

संतान की शादी

आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण

गम्भीर बीमारी का उपचार

75% से अधिक की विकलांगता

कौशल विकास कौशल या कोई अन्य स्व-विकास गतिविधियाँ

स्वयं के उद्यम या किसी स्टार्ट-अप की स्थापना पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य कारण।

आंशिक वापसी की आवृत्ति:

पूरे कार्यकाल के दौरान अधिकतम तीन) बार

लगातार आंशिक निकासी के बीच के अंतर को हटा दिया गया है।

प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण रु. 200/- + जीएसटी अग्रिम रूप से एकत्र किया जाना है

सभी योगदान

योगदान का 0.25%; न्यूनतम रु. 30/- और अधिकतम रु. 25000/- + जीएसटी

सभी गैर-वित्तीय लेनदेन रु 30 /- + जीएसटी

इकाइयों को रद्द करने के माध्यम से (केवल एनपीएस-सभी नागरिकों के लिए) 

वार्षिक अंशदान रु.1000/- से रु.2999/- तक- रु.50/- प्रति वर्ष

वार्षिक अंशदान रु.3000/- से रु.6000/- तक- रु.75/- प्रति वर्ष

वार्षिक अंशदान रु.6000/- से ऊपर - रु.100/- प्रति वर्ष

कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कर लाभ:

  1. नियोक्ता के लिए लाभ:

नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान (मूल + डीए का 10% तक) को आईटी अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) iv (ए) के तहत व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जाती है।

कर्मचारी को लाभ:

  1. कर्मचारी का अपना योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर धारा 80 सीसीडी (1) के तहत वेतन (मूल + डीए) के 10% तक कर कटौती के लिए पात्र है

 नोट: – सब्सक्राइबर को धारा 80 सीसीडी 1 (बी) के तहत 50000 रुपये के अधिकतम निवेश के अधीन अपने एनपीएस खाते में अतिरिक्त योगदान के लिए धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अनुमत कटौती के अलावा कर कटौती की अनुमति है।

नोट: – सब्सक्राइबर को धारा 80 सीसीडी 1 (बी) के तहत 50000 रुपये के अधिकतम निवेश के अधीन अपने एनपीएस खाते में अतिरिक्त योगदान के लिए धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अनुमत कटौती के अलावा कर कटौती की अनुमति है।

एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया:

 शाखाएं ग्राहकों से एनपीएस खाता खोलने के आवेदन एकत्र करेंगी और एनपीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन के साथ-साथ केवाईसी दस्तावेजों की जांच करेंगी।

फिनेकल में एनपीएसपीआरएएन मेनू के माध्यम से सब्सक्राइबर पंजीकरण।

 सब्सक्राइबर पंजीकरण प्रक्रिया निर्माता-चेकर अवधारणा की है, जिसमें एक उपयोगकर्ता विवरण फीड करेगा जिसे दूसरे उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन के बाद ब्रांच ट्रांजैक्शन कर सकेंगी।

लेन-देन की पोस्टिंग के बाद, शाखा कवरिंग लेटरबनाने करने में सक्षम होगी जिसमें पीआरएएन विवरण और रसीद संख्या शामिल है।

शाखाओं को आवेदन पत्र के साथ आवेदन संग्रह नोडल कार्यालय, मुंबई (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बिजनेस डिवीजन, ग्राउंड फ्लोर, मर्केंटाइल हाउस, 708, मैगजीन स्ट्रीट, रे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400010) को भेजना होगा।

शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रपत्र की एक प्रति रखें।

 आवेदन पत्रों को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद एनएसडीएल लिमिटेड द्वारा सब्सक्राइबर को डाक / कूरियर द्वारा पीआरएएन कार्ड जारी किया जाएगा।

जेनरेट किया गया प्रान टी + 2 दिनों में सक्रिय हो जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि फोटो और हस्ताक्षर उचित स्थान पर हैं, और निर्धारित रूप मेंहोना चाहिए, फॉर्म और फोटो में हस्ताक्षर की अनियमतता से बचा जाना चाहिए।

विस्तृत एनपीएस खाता खोलने और प्रक्रिया के लिए दिनांक 26.11.2018 के बैंक जीबीडी परिपत्र पत्र 16018 का संदर्भ लें।


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